जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया एमसीएमसी प्रकोष्ठ का निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश

5 व 6 मई को प्रिंट मीडिया में भी छपेंगे अधिप्रमाणित विज्ञापन

बीकानेर। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने शुक्रवार को जिला स्तरीय एमसीएमसी और मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को 5 व 6 मई को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व में अधिप्रमाणन अनिवार्यतः करवाना होगा। अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एमसीएमसी 24 घंटे कार्य कर रही है। गौतम ने बताया कि इलेक्ट्राॅनिक, बल्क एसएमएस व सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करवाने से पहले पूर्व प्रमाणन की शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी। 

3 बजे से पूर्व करें आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी समाचार पत्र भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे अपने यहां 5 व 6 मई को किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल का विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व सम्बंधित पक्ष से विज्ञापन अधिप्रमाणन के प्रमाण पत्र की प्रति लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए भी जिला स्तरीय एमसीएमसी सक्षम एंजेसी है। अधिप्रमाणन के लिए अभ्यर्थी और राजनीतिक दल दोपहर 3 बजे से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दें, ताकि समय रहते अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकें। सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित होने के बाद ही कोई विज्ञापन प्रकाशित जारी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन अधिप्रमाणन नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। एमसीएमसी के सदस्य सचिव विकास हर्ष ने जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया कि समिति द्वारा इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए गंभीरता व सजगता से कार्य किया जा रहा है। समिति के संदस्य दिनेश चन्द्र सक्सैना ने पेड न्यूज और चुनाव संबंधी विज्ञापनों की निगरानी, संधारित रिकाॅर्ड और कार्यवाही से अवगत करवाया। सदस्य महेश्वर नारायण शर्मा और हेमंत व्यास ने अधिप्रमाणित विज्ञापन और पेड न्यूज की जानकारी दी। गौतम ने कहा कि मतदान दिवस से पूर्व अखबारों और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के समाचारों पर पैनी नजर बनाए रखें और समाचार पत्रों व चैनलों मंे चल रही खबरांे और विज्ञापन के प्रसारणों में पेड न्यूज की  श्रेणी में होने के संदेह पर त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व में ही अधिप्रमाणित करने के लिए सजग होकर कार्य करे तथा नियमों का उल्लंघन होने पर प्रकरण बनाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी और एमसीएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि मतदान दिवस से पूर्व मीडिया सेल सभी पात्र पत्रकारों के मतदान केन्द्रों में प्रवेश के प्राधिकार पत्र का वितरण करवाना सुनिश्चित करें। 

शनिवार को 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार शनिवार 6 बजे थम जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि 4 मई शनिवार सायं 6 बजे से 6 मई सायं 6 बजे तक राजनीतिक दल या प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्राॅनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।