चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी कर जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री व उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। चाइनीज मांझे की बिक्री और क्रय करना दोनों ही अपराध की श्रेणी में रहेंगे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) व सभी उपखंड मुख्यालयों पर उपंखड अधिकारियों को लगातार सघन निरीक्षण कर चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गौतम ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा एक माह तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। गौतम ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर पतंगबाजी में प्रयोग होने वाले चाइनीज मांझे पर धातुओं का मिश्रण लगा होता है। इस मांझे के बिजली के तारों को छूने से करंट आने से मानव जीवन तथा लोक सम्पत्ति को भी नुकसान का गंभीर खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि जिले मे आमजन के जान-माल एवं पशु-पक्षियों एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु तत्काल निवारक कार्यवाही की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियान चलाया जा सकेगा।
आमजन से अपील
जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने जिले के सभी संभ्रान्त नागरिकों से अपील की है कि आमजन जिला प्रशासन को सकारात्मक सहयोग करते हुए ऐसे व्यक्तियों की सूचना दें जो चाइनीज मांझे की बिक्री अथवा उपयोग कर रहे हैं। इन लोगों के विरूद्ध प्रशासन प्रभावी कार्यवाही करते हुए दण्डित करेगा। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे की चपेट में आने पर गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह मांझा धातु से बना होता है,इससे अक्सर दुर्घटना होती है, राहगीरों के मुंह,गर्दन, हाथ-पैर इत्यादि कटने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों से जब यह सूचना मिलती है कि बच्चे, महिलाएं या इस मांझे से चोटिल होते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने स्तर पर इसके प्रयोग को रोकने का प्रयास कर रहा है,लेकिन इसमें आमजन का सहयोग मिले जाए तो संभावित जनहानि तथा लोक सम्पत्ति के नुकसान को हम बचा सकते हैं।